जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में आठवें मुहर्रम जुलूस के दौरान फल्सतीन के झंडे और नारे लगाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने कहा है कि इस तरह के नारे और झंडे अशांति फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की संभावना रखते हैं। श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 2223, 152 और 13 यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने एफआईआर में नामित लोगों की पहचान का खुलासा नहीं किया है और जांच चल रही है। इस बीच पुलिस ने लोगों से मुहर्रम के संवेदनशील समय के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने वाली गतिविधियों से दूर रहने का आग्रह किया है। सोमवार को श्रीनगर में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शहर के पारंपरिक गुरु बाजार से डलगेट मार्ग से 8वें मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए। 1989 में कश्मीर में आतंकवाद में शुरू होने के बाद से 2023 तक 34 वर्षों के लिए जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पिछले साल श्रीनगर में एक बार फिर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। इस साल दूसरी बार इजाजत दी गई।