दिल्ली की अदालत इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को आदेश पारित करेगी

दिल्ली की एक अदालत आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुना सकती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह, जिन्होंने 10 सितंबर को इंजीनियर रशीद के नाम से लोकप्रिय शेख अब्दुल रशीद को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, ने पहले उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश टाल दिया था।

जज ने राशिद के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।

एनआईए ने कहा था कि उसने दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया है और वह आरोपी के पिता की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसकी जमानत याचिका का विरोध नहीं कर रही है।

2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद था।

90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में हुए थे। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए गए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला।