दिल्ली की अदालत ने शाहबाद डेयरी इलाके में हुई एक हत्या के मामले में, साहिल खान नामक आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र को संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा दाखिल किया गया है। आरोपपत्र के अनुसार, आरोपी द्वारा एक 16 साल की किशोरी की हत्या की गई थी। पोक्सो अदालत की पीठासीन अधिकारी ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 जुलाई को तारीख तय की है।
आरोपपत्र में बताया गया है कि साहिल खान द्वारा एक साजिश रची गई थी, जिसके तहत उसने उक्त किशोरी की हत्या की थी। आरोपी को भादंसी के आरोपों के तहत आरोपित किया गया है, जिसमें हत्या (धारा 302), यौन उत्पीड़न (धारा 354), महिला का शील भंग करने के इरादे किए गए इशारे (धारा 509) और हथियार धारा के प्रावधानों के तहत आरोपित किया गया है। इस भयानक हत्या का सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड भी हो गया था, जिसमें दिखाई देता है कि एक व्यक्ति ने चाकू से उक्त किशोरी पर हमला किया और उसे बचाने के लिए वहां मौजूद लोगों ने कोई कोशिश नहीं की।
पुलिस ने बताया था कि किशोरी के शरीर और चेहरे पर चाकू के निशान हैं। आरोपी साहिल पर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की धारा 12 और अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न रोकथाम की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सामने 27 जून को अंतिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी।
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