बेसिक शिक्षा परिषद में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भी अब पदोन्नत होकर राजकीय इंटर काॅलेजों (जीआईसी) के प्रधानाचार्य बन सकते हैं। इसके लिए शासन से नियमावली तैयार कर दी गई है। उसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जीआईसी में प्रधानाचार्य का पद राजपत्रित होता है। इसके 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। प्रधानाचार्यों की भर्ती पीसीएस के साथ होती है और ग्रेड पे- 5400 का होता है। इसके अलावा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने का नियम है, लेकिन पिछले एक दशक से यह विवादित है, इसलिए पदोन्नति प्रक्रिया ठप है।
कई प्रवक्ता प्रधानाचार्य बनने का इंतजार करते-करते रिटायर हो गए। इन पदों को 61 प्रतिशत पुरुष और 22 प्रतिशत महिला जीआईसी प्रवक्ता से और 17 प्रतिशत डीआई की पदोन्नति से भरने का नियम है। डीआई का पद खत्म हो चुका है। बेसिक शिक्षा परिषद में तैनात एसडीआई ही डीआई बनते थे। एसडीआई का पद खत्म करके बीईओ पद बनाया गया। बीईओ बनने वालों ने डीआई की तरह की पदोन्नति से जीआईसी का प्रिंसिपल बनने की मांग की थी। इसका मामला कई वर्ष से शासन लंबित था।