अब मंजूरी लिए बिना निजी संस्था से इनाम नहीं ले पाएंगे सरकारी कर्मी

बता दें कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मियों को निजी संस्थानों से मिलने वाले इनामों को स्वीकार करने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। साथ ही इसमें कहा गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को निजी संस्थान के किसी भी अवॉर्ड को लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य तौर पर इसकी मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद ही वे इनाम को स्वीकार कर सकते हैं।
बता दें कि कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कोई भी मंजूरी सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती हैं। इसके साथ हइतना ही नहीं इस तरह के इनाम में किसी तरह की वित्तीय सहायता नहीं जुड़ी होनी चाहिए।
इसके साथ ही सरकार की तरफ से यह गाइडलाइंस ऐसे समय में जारी हुई हैं, जब मंत्रालय को इससे जुड़े पुराने नियमों के पालन न होने की शिकायतें मिलीं। आदेश में कहा गया है कि किसी सरकारी कर्मी को ऐसे अवॉर्ड लेने के लिए अपने मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी की मंजूरी लेनी होगी।