एग्रीकल्चर लैंड में अब अनापत्ति प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं

हरियाणा सरकार की तरफ से खबर यह आ रही है कि हरियाणा में अब एग्रीकल्चर लैंड के लिए अब अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की जरूरत नहीं है। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। 

सुधा ने कहा कि अब एग्रीकल्चर लैंड के लिए प्रॉपर्टी टैक्ट डेवलपमेंट चार्ज भी देने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में 433 कॉलोनियों को तीस दिन में नियमित किया जाएगा।