किश्तवाड़, 9 जून: सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) किश्तवाड़ ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर दोपहिया वाहन चालकों को स्टंट बाइकिंग, लापरवाही से वाहन चलाने और अन्य गंभीर यातायात उल्लंघनों के खिलाफ चेतावनी दी है।यह कदम जिले में वाहन चालकों की खतरनाक गतिविधियों को उजागर करने वाली अनेक शिकायतों और सोशल मीडिया रिपोर्टों के बाद उठाया गया है।नोटिस के अनुसार उल्लंघनों में लापरवाही से वाहन चलाना, सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, तीन लोगों के सवार होना, कम उम्र में वाहन चलाना, संशोधित साइलेंसर का उपयोग करना और एचएसआरपी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ या उसे छिपाना शामिल है।
नोटिस में कहा गया है, “ये गतिविधियां न केवल सवारियों के जीवन को खतरे में डालती हैं, बल्कि पैदल यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं।”एआरटीओ ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय हैं और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्रों को निलंबित या रद्द करना, आपराधिक मामला दर्ज करना, जुर्माना लगाना और यहां तक कि एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है।
कम उम्र में वाहन चलाने के मामले में अभिभावकों या वाहन मालिकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।पेट्रोल पंप मालिकों को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे वाहनों में ईंधन न भरें जिनके चालक हेलमेट नहीं पहने हैं या जिनकी HSRP प्लेट में छेड़छाड़ की गई है। ऐसे किसी भी मामले की सूचना ARTO किश्तवाड़ या स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दी जानी चाहिए।नोटिस में लोगों से सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उल्लंघनों की सूचना देकर सहयोग करने का आग्रह किया गया है। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।रिपोर्टिंग के लिए दिए गए संपर्क नंबर हैं, तस्लीम जावेद (एआरटीओ किश्तवाड़), 7006151190। रॉबिन परिहार (एमवीआई, एआरटीओ कार्यालय किश्तवाड़), 9622267161।एआरटीओ ने किश्तवाड़ की सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का अनुरोध किया है।