माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय बारामूला द्वारा पारित कुर्की आदेश प्राप्त करने के बाद बारामूला पुलिस ने पाकिस्तान में स्थित 2 आतंकी आकाओं जलील अहमद राथर पुत्र जी मोहम्मद और मोहम्मद अशरफ मीर पुत्र जलील अहमद राथर की करोड़ों की संपत्ति (8 कनाल और 4 मरला) कुर्क कर ली। सोनाउल्लाह मीर दोनों तिलगाम बारामूला के रहने वाले हैं।
कार्रवाई 83 सीआरपीसी की धाराओं के तहत की गई थी और पीएस क्रेरी की धारा 2/3 ईआईएमसीओ अधिनियम, 121 आरपीसी, 7/25 भारतीय शस्त्र अधिनियम, 13 यूए अधिनियम के तहत मामले की एफआईआर संख्या 04/2008 से जुड़ी हुई है।
पुलिस द्वारा की गई जांच/पूछताछ के दौरान इस संपत्ति की पहचान आतंकी संचालकों से की गई थी। यह ऑपरेशन आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।