जम्मू, 19 जून : जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को उनके भर्ती नियम तैयार करने और कार्यकारी आदेशों के माध्यम से अधिसूचित करने के लिए एक साल की अंतिम मोहलत दे दी है। यह आदेश संख्या 731-JK(GAD) / 2025 मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी किया गया।
इससे पहले सरकार ने दो बार समय सीमा बढ़ाई थी। फरवरी 2024 में, सरकार ने जरूरी पदों को कार्यकारी आदेशों के माध्यम से भरने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके लिए ARI एंड ट्रेनिंग्स विभाग और कानून विभाग की मंजूरी जरूरी थी।
बाद में नवंबर 2024 में, एक और छह महीने की मोहलत दी गई, क्योंकि कई विभाग अपने भर्ती नियम तय नहीं कर सके थे। उस समय यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अब आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
फिर भी, कई विभाग अभी तक अपने नियम तैयार नहीं कर पाए हैं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि उन्हें एक अंतिम मौका दिया जाए ताकि सभी विभाग जून 2024 में जारी नए भर्ती दिशा-निर्देशों के अनुसार नियम बना सकें और भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा किया जा सके।
यह आदेश एम. राजू (आईएएस), आयुक्त/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है। इसकी प्रतियां वित्त आयुक्तों, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिवों, और कश्मीर व जम्मू के मंडलीय आयुक्तों को भेजी गई हैं।
सरकार का यह कदम भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।