श्रीनगर: स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर (डीएसईके) ने शनिवार को कश्मीर संभाग के लिए स्कूल समय में बदलाव का आदेश दिया, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।
डीएसईके के अनुसार, आदेश में कहा गया है कि श्रीनगर नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।
इसमें यह भी कहा गया है कि श्रीनगर और कश्मीर प्रांत के अन्य क्षेत्रों की नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित शैक्षणिक संस्थानों का समय सुबह 09:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक होगा।
डीएसईके ने कहा, “सभी संबंधित संस्थानों को आदेश और निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इस संबंध में किसी भी तरह के विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा।”