दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार से सांसद के रूप में चिराग पासवान के निर्वाचन के खिलाफ याचिका खारिज की।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि चूंकि चुनाव बिहार में हुआ था, इसलिए उच्च न्यायालय के पास चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

अदालत ने कहा, “इसके अनुसार, चुनाव याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज किया जाता है।”