उद्घोषणा में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के शपथ लेने से तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाने की उद्घोषणा जारी की।
राष्ट्रपति की उद्घोषणा के अनुसार 31 अक्टूबर 1019 को जारी आदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति से ठीक पहले निरस्त माना जायेगा।
“भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239A के साथ पठित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में आदेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 समाचार एजेंसी के अनुसार, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले जम्मू और कश्मीर की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
31 अक्टूबर,2019 को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 73 के तहत एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया था।