फैसला हुआ है, इन्साफ नहीं’: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल की सजा पर आजम खान

फैसला हुआ है, इन्साफ नहीं': फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल की सजा पर आजम खान
फैसला हुआ है, इन्साफ नहीं': फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल की सजा पर आजम खान

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बुधवार को सात साल जेल की सजा सुनाई गई। कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान ने कहा कि कोर्ट ने फैसला तो सुनाया, लेकिन न्याय नहीं हुआ।

“इंसाफ़ और फ़ैसले में फ़र्क होता है। आज फैसला हुआ है, इन्साफ नहीं।” आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा।

मामला क्या है?

उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने अब्दुल्ला आजम खान का जन्म प्रमाण पत्र दो बार जारी करने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों को दोषी ठहराया।

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अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट और विदेशी दौरे हासिल करने और सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है। रामपुर नगर पालिका द्वारा 28 जून 2012 को जारी किए गए पहले जन्म प्रमाण पत्र में रामपुर को अब्दुल्ला आजम खान का जन्मस्थान दिखाया गया था। जनवरी 2015 में, दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें लखनऊ को उनका जन्मस्थान दिखाया गया।