बारामूला पुलिस ने जम्मू-कश्मीर इतिहाद-उल-मुस्लिमीन (जेकेआईएम) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

श्रीनगर: बारामूला पुलिस ने उन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो सरकार द्वारा उनके संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। पुलिस ने समाचार एजेंसी को दिए एक बयान में कहा कि मसरूर अब्बास अंसारी से संबद्ध जम्मू और कश्मीर इतिहाद-उल-मुस्लिमीन (जेकेआईएम) उन गतिविधियों में शामिल पाया गया है जो देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि संगठन के सदस्य आतंकवाद से संबंधित घटनाओं, सुरक्षा बलों पर पथराव और भारत संघ के खिलाफ सार्वजनिक अशांति भड़काने से जुड़े रहे हैं। इन विध्वंसक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14017/1/2025/एनआई-एमएफओ दिनांक 11.03.2025 के माध्यम से संगठन को गैरकानूनी घोषित किया है।

उन्होंने कहा, “प्रतिबंध के बावजूद, विश्वसनीय खुफिया जानकारी से पता चलता है कि जेकेआईएम के कुछ नेता और सदस्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। वे देश के खिलाफ लोगों को भड़काने, गलत सूचना और नफरत फैलाने में सक्रिय रहे हैं।” इन उल्लंघनों का उचित संज्ञान लेते हुए, पुलिस स्टेशन पट्टन ने यूएपीए की धारा 10 और 13 और बीएनएस की धारा 147 और 148 के तहत मामला एफआईआर नंबर 45/2025 दर्ज किया है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बारामुल्ला पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और शांति और राष्ट्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है।