जेएनएफ, जम्मू। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने पेंशनर्स के अधिकारों का संरक्षण करते हुए कहा है कि बैंक किसी पेंशनर की पेंशन से कटौती करके अपनी वसूली नहीं कर सकता।
केस के मुताबिक चंद्र उदय सिंह नामक एक पेंशनर ने किसी ऋण मामले में बैंक गारंटी दी थी। ऋण लेने वाले ने जब अदायगी नहीं की तो बैंक ने चंद्र उदय सिंह की पेंशन से कटौती करके वसूली शुरू कर दी।
चंद्र उदय चूकि जम्मू-कश्मीर सरकार का पेंशनर था और उसकी पेंशन जम्मू-कश्मीर बैंक से जारी होती थी, लिहाजा बैंक ने अपनी वसूली का सरल रास्ता अपनाते हुए अपनी वसूली शुरू कर दी।
बैंक ने याची के खाते से 25 हजार निकाले और उसका पेंशन खाता सीज कर दिया ताकि वह पेंशन न निकाल सके। चंद्र उदय सिंह ने बैंक की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसमें उसे राहत प्रदान की गई है।