उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले 40 साल से ज्यादा उम्र के छात्रों को स्कॉलरशिप देने पर रोक लगा दी है। यह फैसला उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए लिया गया है।
नए नियम के अनुसार, अब केवल 40 साल से कम उम्र के छात्र ही राज्य सरकार की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, रिसर्च और डॉक्टरेट के छात्रों को इस नियम से छूट दी गई है।
इसके अलावा, सरकार ने राज्य के सरकारी कॉलेजों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार, अब केवल उन्हीं कॉलेजों को स्कॉलरशिप और फीस में छूट मिलेगी, जो नैक या एनबीए ग्रेडिंग पा सकेंगे।
नए नियमों के अनुसार, छात्रों को कॉलेज पहुंचे बिना डिग्री और स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। सेशन 2025-26 से छात्रों की अनुपस्थिति 75 फीसदी अनिवार्य की गई है। छात्रों को बॉयोमैट्रिक और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से कॉलेजों में स्कॉलरशिप तय की जाएगी।
सरकार का मानना है कि नए नियमों से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ेगी।