वैशाली जिले के लालगंज के पूर्व मार्केटिंग ऑफिसर (फूड सप्लाइ एंड कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन) भोला गिरि और उनकी पत्नी संध्या गिरि की 87.09 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त होगी। यह आदेश पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी सह निगरानी के विशेष जज बृजेश कुमार पाठक की अदालत ने दिया है। आदेश के अनुसार उन्हें और उनकी पत्नी को एक महीने के अंदर चिह्नित संपत्ति को डीएम को सौंप देना है। ऐसा नहीं करने पर एक महीने के बाद डीएम सिविल प्रक्रिया के तहत संपत्ति को जब्त करेंगे। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार का कहना है कि संपत्ति जब्त करने का आवेदन 17 जुलाई, 2019 को विशेष कोर्ट में दाखिल किया गया था।. छह जनवरी, 1992 से 11 मार्च, 2016 तक संपत्ति को चिह्नित करते हुए पाया गया कि आरोपित भोला गिरि और उनकी पत्नी संध्या गिरि के नाम पर अवैध रूप से 87.09 लाख की चल व अचल संपत्ति अर्जित है। कोर्ट ने जिन संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया, उनमें पांडेय कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दो दुकानें, बिहटा स्थित तीन प्लांट, गाजियाबाद में फ्लैट, 80 हजार नकद, 20,000 के सात एनएससी, और 21 लाख का पांच टीडीआर, बैंक में जमाराशि शामिल है।
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार का कहना है कि निगरानी विभाग ने दोनों के खिलाफ 10 मार्च, 2016 को आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया था। इस वाद के आलोक में आवेदन दाखिल किया गया था, जिसके बाद अदालत ने उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है।