जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों की चल रही जांच के तहत श्रीनगर और सोपोर में कई स्थानों पर व्यापक तलाशी ली। ये मामले जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस (भट ग्रुप), जम्मू और कश्मीर मुस्लिम लीग (मसरत आलम ग्रुप) और जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (शब्बीर शाह ग्रुप) सहित प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित हैं।
इन प्रतिबंधित संगठनों के संदिग्ध सदस्यों के संबंध में और निम्नलिखित मामलों में जांच को आगे बढ़ाने के लिए तलाशी ली गई:
• श्रीनगर के राजबाग पुलिस स्टेशन में यूएपीए की धारा 10, 13 और आईपीसी की धारा 121, 121 ए के तहत एफआईआर संख्या 15/2024।
• पुलिस स्टेशन सदर में यूएपीए की धारा 10, 13 के तहत एफआईआर संख्या 04/2024।
• पुलिस स्टेशन शहीद गंज में यूएपीए की धारा 10, 13 के तहत एफआईआर संख्या 03/2024।
यह छापेमारी प्रोफेसर अब्दुल गनी भट, पुत्र हबीबुल्लाह भट के भट मोहल्ला, बोटिंगू, सोपोर स्थित आवासों पर की गई तथा साथ ही उनके श्रीनगर स्थित वजीर बाग, राजबाग स्थित आवास पर भी की गई।
एफआईआर संख्या 04/2024 के संबंध में शब्बीर अहमद शाह के आवास पर भी तलाशी ली गई।
एफआईआर नंबर 03/2024 के संबंध में, पूरे श्रीनगर में सात स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह वाले व्यक्तियों को निशाना बनाया गया:
1. मसरत आलम भट, अब्दुल मजीद का बेटा – ज़ैनदार मोहल्ला, हब्बा कदल
2. मुश्ताक अहमद भट (उर्फ गुग्गा), गुलाम कादिर का बेटा – बटमालू
3. गुलाम नबी वागे, अब्दुल सलाम का बेटा – खानयार
4. फ़िरोज़ अहमद खान, अब्दुल गनी का बेटा – खानयार
5. मोहम्मद नजीर खान, पुत्र अब्दुल गफ्फार – कुलीपोरा, खानयार
6. हकीम अब्दुल रशीद, पुत्र गुलाम रसूल – बोताकादल, लाल बाजार
7. जावेद अहमद मुंशी (उर्फ बिलपापा), पुत्र गुलाम अहमद – मेथन, चानपोरा
श्रीनगर में एनआईए अधिनियम के तहत नामित माननीय विशेष न्यायाधीश से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद तलाशी ली गई। कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार, सभी तलाशी एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की गई।
जांच का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र के अवशेषों को नष्ट करना है, तथा ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की पहचान करना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है।
श्रीनगर पुलिस शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंसा, व्यवधान या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।