श्रीनगर पुलिस ने यूएपीए मामले में श्रीनगर और पुलवामा में, पीर सैफुल्लाह (जेल में बंद अलगाववादी) और बारामुल्ला में एडवोकेट अशरफ लाया के घरों में तलाशी ली।
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी तंत्र के अवशेषों को नष्ट करने के अपने अथक प्रयासों में, श्रीनगर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों की चल रही जांच के हिस्से के रूप में तलाशी ली है।
यह तलाशी माननीय एनआईए कोर्ट श्रीनगर से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 01/2024 के मामले में की गई है।
राजबाग थाने में धारा 10, 13 यूएपी अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर 01/24 के मामले की जांच से संबंधित तलाशी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के साथ तहरीक-ए-हुर्रियत सदस्यों के घरों में ली गई, जिनके नाम बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्लाह पुत्र अली मोहम्मद भट निवासी जादूरा पुलवामा ए/पी रावलपोरा है जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में है और मोहम्मद अशरफ लाया पुत्र घ रसूल लाया निवासी जामिया कदीम बारामुल्ला ए/पी ओल्ड बरजुल्ला है।
तलाशी के दौरान बशीर अहमद भट के घर से मामले की जांच से संबंधित पुस्तकें, लेटर हेड, पर्चे और पत्र सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है और उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में उन्हें जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंसा, व्यवधान या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।