सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाए हाईकोर्ट; शीर्ष अदालत का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय से ईडी के मामले में ‘आप’ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाने को कहा। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से टालना ठीक नहीं है। दरअसल, सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिका पर छह सप्ताह के स्थगन के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इसी तरह का एक मामला शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है और इसलिए उनकी याचिका को इसके साथ लगाया जाना चाहिए।

इससे पहले 28 मई को हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था और मामले पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने जेल से सत्येंद्र जैन का नाममात्र रोल भी मांगा और मामले को 9 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।