श्रीनगर: अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा निदेशालय जम्मू और कश्मीर ने एक निर्देश जारी कर उन कर्मचारियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है जिनके कथित रिश्तेदारों को 4 अक्टूबर, 2020 के आदेश संख्या 823 के तहत फायरमैन या फायरमैन ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था।
यह निर्देश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा एफआईआर संख्या 01/2025 के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। एक आधिकारिक पत्र में निदेशालय ने निर्देश दिया है कि आवश्यक जानकारी दो दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विवरण में “कर्मचारी का नाम, माता-पिता, निवास, आधार संख्या, सीपीआईएस संख्या, पैन संख्या और वर्तमान पद और पदस्थापना” के साथ-साथ चयनित उम्मीदवारों और कर्मचारियों के साथ उनके संबंधों के बारे में भी जानकारी शामिल होनी चाहिए।
यह पत्र जम्मू-कश्मीर में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सभी कमांड अधिकारियों को भेजा गया है। उन्हें कमांड स्तर पर डेटा एकत्र करने और उसे तुरंत निदेशालय को भेजने का काम सौंपा गया है।
यह निर्देश एसीबी सेंट्रल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आधिकारिक अनुरोध के बाद जारी किया गया है और यह भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच का हिस्सा है।