आबकारी नीति घोटाला (Delhi Liquor Policy) से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों ही मामले में नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत देने से इनकार करने के निर्णय को सिसोदिया ने चुनौती दी थी।
याचिकाएं खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात है। अदालत ने कहा कि यह मामला मनीष सिसोदिया द्वारा सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास के उल्लंघन को दर्शाता है।
यह भी कहा कि मामले में एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि सिसोदिया ने अपने लक्ष्य के अनुरूप सार्वजनिक फीडबैक तैयार करके उत्पाद शुल्क नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) बनाने की प्रक्रिया को विकृत कर दिया।