नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर, नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देह में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी-स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी। इससे संपत्तियों के मालिक पीएम-स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में नीति अधिसूचित कर दी जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे।