दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कोर्ट ने मांगा ऐड पर खर्च का ब्योरा

सुप्रीम कोर्ट
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दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ (आरआरटीएस) परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता बताते हुए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस. के. कौल और एस. धूलिया ने दिल्ली सरकार को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में खर्च किए गए विज्ञापनों पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

खर्च किए गए धन का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश

इस परियोजना के निर्माण के लिए आरआरटीएस खंड को धन दिया जाना है, जो दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस परियोजना के लिए खर्च किए गए धन का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार को दो सप्ताह के भीतर विज्ञापन पर खर्च का विवरण देने के लिए एक हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश दिया गया है। इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का माना गया है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इसमें खर्च किए गए पिछले तीन वित्तीय वर्षों का विवरण मांगा है।

यह कॉरिडोर सेमी-हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा

यह परियोजना दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाले आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में है। यह कॉरिडोर सेमी-हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा और दिल्ली को मेरठ तक जोड़ेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 82.15 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण लागत लगभग 31,632 करोड़ रुपये होगी। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक 60 मिनट में यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए भारत सरकार का 5,687 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश सरकार का 5,828 करोड़ रुपये और दिल्ली सरकार का 1,138 करोड़ रुपये का योगदान मांगा था। इसके अलावा, दिल्ली सरकार से मार्च 2019 के आदेश में 10 दिनों के भीतर 265 करोड़ रुपये का योगदान ईसीसी फंड से मांगा था। यहां तक कि इस फंड में कर देनदारी भी शामिल थी।

इस परियोजना के निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को विज्ञापनों पर खर्च किए गए धन का विवरण देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। परियोजना के लिए खर्च किए गए धन की पूरी राशि इस परियोजना में ही खर्च की जाएगी। दिल्ली सरकार ने पहले ही इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता में असमर्थता दिखाई है।

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