“सेंथिल बालाजी को जमानत दी गई: सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी कार्यवाही में देरी पर प्रकाश डाला”

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी और कहा कि जमानत पर कड़ी शर्तें और अभियोजन में देरी एक साथ नहीं चल सकती। जस्टिस एएस ओका और एजी मसीह की पीठ ने बालाजी को राहत देते हुए कठिन शर्तें रखीं, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल जून में कैश-फॉर-नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।