CHANDIGARH: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब ट्रांसजेंडर भी होंगे पुलिस में शामिल

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

चंडीगढ़ पुलिस की कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में अब ट्रांसजेंडर भी शामिल हो सकेंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को ट्रांसजेंडर आवेदकों को भर्ती में शामिल होने की छूट देने का आदेश दिया है।

इस मामले में किट्टू टांक ने एक याचिका दायर की थी। जिसपर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है। यह निर्णय याचिकाकर्ता को ट्रांसजेंडर के तौर पर आवेदन करने की छूट देता है और चंडीगढ़ पुलिस को आदेश देता है कि उन्हें ट्रांसजेंडर को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति दें। या दरअसल याचिकाकर्ता सौरव (किट्टू टांक) ने हाईकोर्ट को यह बताया कि उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञापन देखा था, लेकिन उन्हें फॉर्म में ट्रांसजेंडर के लिए कॉलम नहीं मिला। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को मांगपत्र देकर ट्रांसजेंडर के तहत फॉर्म भरने की इजाजत मांगी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और चंडीगढ़ पुलिस को ट्रांसजेंडर के तौर पर आवेदन करने वाले याचिकाकर्ता का आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है। इससे पहले, चंडीगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ पुरुष और महिलाएं ही शामिल हो सकती थीं। यह निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे सामाजिक अवसरों का विस्तार होगा।

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