सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) में बड़े बदलाव किए हैं। अब नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने खासतौर पर नाबालिगों (जुवेनाइल) द्वारा वाहन चलाने के मामलों में सख्ती बढ़ा दी है।
अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है या उससे कोई दुर्घटना होती है, तो अभिभावकों को ₹25,000 का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा, उस वाहन का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा और दोषी पाए गए नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितनी होगी सजा?
सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अब सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो इन नए नियमों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है:
वहीं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर अब ₹5000 का जुर्माना लगेगा, जबकि पहले यह केवल ₹500 था।
अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे ₹10,000 तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है, जबकि दूसरी बार ऐसा करने पर जुर्माना बढ़कर ₹15,000 और जेल की सजा 2 साल हो जाएगी।
बिना हेलमेट बाइक चलाने पर अब ₹1000 का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है।
बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाने पर ₹1000 का चालान कटेगा, जबकि पहले यह सिर्फ ₹100 था।
मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर अब ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना ₹5000 और इंश्योरेंस न होने पर ₹2000 कर दिया गया है। अगर दोबारा यह गलती दोहराई गई तो ₹4000 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
टू-व्हीलर पर तीन सवारी बैठाने पर अब ₹1000 का चालान कटेगा, जो पहले मात्र ₹100 था।
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर पहले ₹1000 का जुर्माना लगता था, लेकिन अब यह ₹10,000 हो गया है और इसके साथ 6 महीने की जेल और कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान है। खतरनाक ड्राइविंग, रेसिंग और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर ₹5000 का चालान कटेगा, जबकि पहले यह केवल ₹500 था।
अगर कोई इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देता है तो उसे अब ₹10,000 तक का जुर्माना देना होगा, पहले यह राशि सिर्फ ₹1000 थी।
ओवरलोडिंग करने पर भी भारी जुर्माना लगाया गया है, पहले जहां ₹2000 का चालान कटता था, अब इसे बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया है।