आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के सीलमपुर से पार्टी विधायक को धमकी देने और मारपीट के मामले में दोषी ठहराया है।
विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी असमा को 2009 में जाफराबाद के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम को धमकाने और उन पर हमला करने का दोषी ठहराया गया था।
अगली सुनवाई तीन मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी।
एक दिन पहले ही दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। खबरों के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह कहते हुए जमानत नामंजूर कर दी कि इसके लिए मंच उपयुक्त नहीं है।
न्यायाधीश ने सिसोदिया की उस याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत अब जरूरी नहीं है।