आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा आज दिल्ली HC का दरवाजा खटखटाया और अंतरिम आदेश को रद्द करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। राघव चड्ढा के वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर की है, जो इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई।
राघव चड्ढा के वकीलों ने कहा कि संसद सदस्य को नोटिस दिया गया है और बेदखली की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रायल कोर्ट से स्टे था लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। उनके वकीलों ने इस मामले को उच्च न्यायालय में सुनाने का दावा किया है और उनके आदर्श के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
ट्रायल कोर्ट का आदेश
आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ दिल्ली ट्रायल कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा जमाए रखने का पूरा अधिकार है।
ट्रायल कोर्ट ने 5 अक्टूबर के आदेश में कहा है कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा, और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह निर्णय राघव चड्ढा के वकीलों के खिलाफ आया है, जिन्होंने उच्च न्यायालय में इस मामले को सुनाने की याचिका की है।
ये भी पढें: राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे जनपथ