दिल्ली के रघुबीर नगर में आठ साल पहले एक गैंगरेप के मामले में आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई है। इस मामले में एक महिला से गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद दो मासूम बच्चों की भी हत्या कर दी थी।
यह फैसला तीस हज़ारी कोर्ट ने सुनाया है, जिसकी विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज आंचल ने किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया था। तीस हजारी कोर्ट ने इस फैसले को 22 अगस्त को सुनाया था।
कोर्ट ने मामले में पुलिस की जांच और हत्यारों के पास से बरामद सबूतों को महत्वपूर्ण आधार माना और कहा कि तीनों आरोपियों ने इस मामले में साजिश रची थी और उसे अंजाम दिया था।
हत्यारों ने गैंगरेप के बाद सबसे पहले पेचकस से गोदकर महिला की हत्या की, फिर उसका गला घोंट कर निश्चिंत किया कि वो मर चुकी है। इसके बाद उन्होंने उसके दो मासूम बच्चों की भी हत्या कर दी और फिर घर में लूटपाट की थी।
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