Afzal Ansari: BSP सांसद अफजाल अंसारी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने और चार साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। अंसारी को शनिवार (29 अप्रैल) को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के 2005 के अपहरण और हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था।
उन्हें 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और उनकी लोकसभा सीट भी छिन जाएगी। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इससे पहले उनके भाई मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
भाइयों पर 29 नवंबर, 2005 को गाजीपुर के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और 1997 में वाराणसी के व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या के मामले में यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा होने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।
हाल ही में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा के बाद अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी।