शोभा यात्रा से पहले नूंह में धारा 144 के बीच लोग कानून की अवहेलना कर रहे हैं: पुलिस

Nuh
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सोमवार को होने वाली ब्रज मंडल शोभा यात्रा से पहले हरियाणा के नूंह जिले (Nuh) में धारा 144 लागू होने के बाद, नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने कहा कि कुछ लोग कानून का पालन करने से इनकार कर रहे हैं।

“हमने यात्रा (ब्रज मंडल शोभा यात्रा) की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। फिर भी, कुछ ने कहा है कि वे यात्रा आयोजित करेंगे। हमने धारा 144 लगा दी है…27 अगस्त की रात 12 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं , “खडगटा ने शनिवार को कहा।

इस बीच, नूंह (Nuh) प्रशासन ने घोषणा की है कि ब्रज मंडल शोभा यात्रा के मद्देनजर 28 अगस्त को सभी स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे।

इससे पहले उसी दिन, नूंह जिला प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी, जिसके तहत किसी दिए गए क्षेत्र में चार या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। हरियाणा सरकार ने सांप्रदायिक रूप से प्रभावित नूंह जिले में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद द्वारा जारी किया गया था।

प्रसाद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “…यह आदेश जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है और 26 अगस्त, 12 बजे से 28 अगस्त, 23:59 बजे तक प्रभावी रहेगा।”

आदेश में आगे कहा गया है कि इस निर्धारित अवधि के दौरान लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों, लाठी, कुल्हाड़ी और इसी तरह की वस्तुओं सहित हथियारों का कब्ज़ा सख्त वर्जित होगा।