केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023 पेश करेंगे। इससे पहले 3 अगस्त को दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर के मामले में उपराज्यपाल के फैसले को अंतिम माने जाने वाले दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया था।
AAP ने जारी किया व्हिप
आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 7 और 8 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक व्हिप जारी की है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने राज्यसभा सांसदों को 7 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक व्हिप जारी किया है।
विधेयक क्या है?
विधेयक में ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 2023’ में संशोधन करने की योजना है, जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर फैसला लेने के लिए प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है। प्राधिकरण में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है, लेकिन फैसला उपराज्यपाल को छोड़कर किसी अन्य अधिकारी के द्वारा लिया जा सकता है।
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