तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को लेकर की गई सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी को यूपी के बदायूं के रहने वाले हिमांशु कुमार ने दाखिल किया है। इस अर्जी में सनातन धर्म के खिलाफ और अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। यह मामला तमिलनाडु राज्य में संविदानिक और सामाजिक विवाद को और भी गहरा बना देता है, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले का निर्णय आने की प्रतीक्षा है।
इस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज
बीते दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म (Sanatan Dharma) की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी. उनकी इस टिप्पणी के बाद डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए है और 295ए के तहत मामला दर्ज है।
क्या किया था सनातन धर्म पर टिप्पणी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने दो सितंबर को सनातन धर्म पर आरोप लगाया था कि यह धर्म समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, कोरोना वायरस और डेंगू बुखार से भी की थी। इस विवाद के बाद बीजेेपी नेता ने विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. के अन्य घटक दलों पर साधा निशाना और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनमें से किसी ने भी अब तक उदयनिधि की टिप्पणी की निंदा नहीं की है।
ये भी पढें: उत्तर प्रदेश में तीन आईपीएस का हुआ तबादला, हरदोई व रामपुर के एसपी का ट्रांसफर