जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में हवाई उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध, सुरक्षा के लिए जारी किए गए निर्देश

जी20 शिखर सम्मेलन
जी20 शिखर सम्मेलन

नई दिल्ली: आने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के सुरक्षा कारणों के चलते, दिल्ली पुलिस ने 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न हवाई उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस प्रतिबंध का आलंब जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान आपराधिक, असामाजिक तत्वों या आतंकवादी ताकदवर ‘पैराग्लाइडर’, ‘पैरामोटर्स’, ‘हैंग-ग्लाइडर्स’, गर्म हवा के गुब्बारे, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), दूर से संचालित विमान, और छोटे आकार के यानों के उपयोग के खिलाफ है, जो आम लोगों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और विशेषज्ञों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं।

इस अवधि के दौरान दिल्ली में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा के लिए निर्धारित इस नियम के अधीन, पूरी दिल्ली में छोटी वस्तुओं को हवा में उड़ान से रोकने के लिए धारा-144 लागू की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही, दिल्ली पुलिस ने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान आगंतुकों के लिए डिजिटल हेल्प डेस्क की स्थापना की है, जिसका मिशन है उनकी सुरक्षित और बिना किसी चिंता के यात्रा सुनिश्चित करना।

जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9-10 सितंबर को हो रहा है, और इसके सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष उपायों को अपनाया है