BRIBERY CASE: रिश्वत के मामले में शिकायतकर्ता, गवाह को मुकरने पर छह माह कारावास

बुलंदशहर
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BRIBERY CASE, 22 फरवरी (वार्ता)- हरियाणा में जगाधरी, यमुनानगर की एक अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में अदालत में बयान से पलटने वाले शिकायतकर्ता और गवाह दोनों को छह माह कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि 2013 में अंबाला जिला निवासी विक्रम सिंह से 3000 रुपये रिश्वत लेने के मामले में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मीटर रीडर, परमजीत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पंचकूला में मामला दर्ज किया गया था।
अनुसंधान पूर्ण होने के बाद अभियोग का चालान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगाधरी, यमुनानगर की अदालत में दिया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 18 फरवरी 2015 को आरोपी परमजीत सिंह को दोे साल की सजा और 2000 जुर्माना सुनाया। इस मामले में शिकायतकर्ता और छाया गवाह रणबीर सिंह अदालत में अपने बयानों से मुकर गये जबकि उनकी शिकायत के आधार पर आरोपी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था।

BRIBERY CASE: रिश्वत के मामले में शिकायतकर्ता, गवाह को मुकरने पर छह माह कारावास

शिकायतकर्ता के बयान बदलने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद विक्रम सिंह और रणबीर सिंह को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अनुसार कार्रवाई किये जाने के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। अदालत ने कल फैैसला सुनाया जिसके अनुसार विक्रम सिंह और रणबीर सिंह को धारा 193 भारतीय दंड संहिता के तहत छह माह कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।