बृजभूषण को कोर्ट से मिली राहत, कोर्ट के इन शर्तों पर मिली जमानत

बृजभूषण को कोर्ट से मिली राहत
बृजभूषण को कोर्ट से मिली राहत

दिल्ली की निचली अदालत ने महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के आरोपों से घिरे मामले में एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। जमानत देने के शर्त के तहत, शरण सिंह को देश के बाहर बिना बताए नहीं जाने दिया जाएगा और उन्हें गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया है।बृजभूषण के खिलाफ स्क्रूटनी 28 जुलाई को होगी।

बृजभूषण शरण सिंह के अलावा उनके करीबी और कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में जमानत मिल गई है। विनोद तोमर को बृजभूषण शरण सिंह के साथ सह-आरोपी बनाया गया है। महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाए हैं कि वे उस समय बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात कराते थे जब वे अकेले रहते थे।

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, शिकायत करने वाली पहलवान ने 3 अलग-अलग मौकों पर बृजभूषण शरण सिंह से मिलने के लिए दिल्ली में उनके ऑफिस गई थीं, तब वे अकेली थीं। महिला पहलवान के पति को एक मामले में और पहलवान के कोच को दूसरे मामले में बाहर ही रोक दिया गया था।

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