रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) और बीजेपी सांसद के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया है. महिला पहलवानों की तरफ से दायर एफआईआर पर ये चार्जशीट दायर हुई थी। पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौनशोषण से जुड़ी IPC धारा 354, 354-A और 354D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आइपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं।
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