राजस्थान के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए पैतीस प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन

जयपुर, 02 मार्च (वार्ता) राजस्थान सरकार ने प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक विकास, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठित अपराधों को नियंत्रित करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये अनुमोदन किए । मंत्रिमण्डल ने राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2023 का अनुमोदन किया है। इसे शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा। इसमें जिसके विरूद्ध पिछले दस सालों में न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किया गया हो एवं न्यायालय ने उस पर प्रसंज्ञान लिया हो। साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध, जो संज्ञेय व तीन साल या अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो, उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही संगठित अपराध में किसी व्यक्ति द्वारा, संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में या ऐसे गिरोह के लिए, किसी आर्थिक लाभ या अन्य किसी लाभ प्राप्त करने के उददेष्य से हिंसा या धमकी या जबदस्ती करना षामिल किया गया है। संगठित अपराध गिरोह में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का गिरोह, जिसके द्वारा संगठित रूप से अपराध कारित किया जाता है पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं न्यूनतम एक लाख रुपए का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही आपराधिक षड़यंत्र, गिरोह के सदस्यों को षरण देने के लिए न्यूनतम पांच साल का कारावास जो अधिकतम आजीवन कारावास हो सकेगा। साथ ही न्यूनतम पांच लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, संगठित अपराध से सम्पत्ति अर्जित करने पर न्यूनतम तीन साल का कारावास जो अधिकतम आजीवान कारावास हो सकेगा, का प्रावधान किया गया है। साथ ही लोक सेवक जिसने संगठित अपराध में सहयोग किया है, उसे अधिकतम तीन साल का कारावास और अर्थदंड देने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने से संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया है। विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इंस्टीट्यूट डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करेगा। इसमें डिजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण पत्र कोर्सेज तथा डिप्लोमा कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध होगी। इन-हाउस इन्क्युबेशन सेंटर की मदद से भविष्य के उद्यमियों को अपने फिनटेक उत्पादों को डिजाइन और डेप्लाॅय करने में सुविधा मिलेगी। यहां फिनटेक इनोवेशन इकोसिस्टम भी विकसित होगा। इंस्टीट्यूट राजस्थान में स्टार्टअप सहित फिनटेक उद्योगों को आकर्षित करेगा। मंत्रिमण्डल ने राजस्थान राज्य वन नीति को स्वीकृति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से राज्य में वनों के सुव्यवस्थित विकास, प्रबन्धन में सुविधा होगी एवं इससे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। साथ ही, प्रदेश में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, पुनरूद्धार, प्रबंधन एवं संबंधित सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी एवं उनकी आय में वृद्धि करने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी। इसी तरह मंत्रिमण्डल ने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त दोहन को रोकने तथा उनके सतत रूप में उपयोग लेने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति के लागू होने से राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में कमी आएगी एवं पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि में कमी आकर स्थिरता आएगी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आकर स्थिरता आएगी।