उत्तर प्रदेश विधानसभा में नए नियमों के तहत विधायक अब मोबाइल फ़ोन और विभिन्न प्रतीक, झंडे आदि को सदन में नहीं ले जा सकेंगे। यह नए नियम विधायकों के आचरण को सख्त दिशानिर्देश देने के साथ-साथ सदन के कामकाज की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का उद्देश्य रखते हैं।
बैनर-पोस्टर,झंडा और फोन पर लगा प्रतिबंध
नए नियमों के तहत, सदस्य सभा में झंडे, प्रतीक या किसी प्रदर्श वस्तु को प्रदर्शित नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज़ को फाड़ने की अनुमति नहीं होगी। यह नियमों के तहत सदस्यों के आचरण को संवालित करने का उद्देश्य रखता है और उनके आचरण को सड़क परिवहन की शैली में विनियमित करने का प्रयास करता है।
नये नियमों को सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023 के रूप में अपनाया जाएगा, और इसे सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। इसके पारित होने के बाद, उप्र विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023, उप्र विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 1958 की जगह ले लेगी।
यह नए नियम सदस्यों के आचरण को और सदन की प्रक्रिया को आधुनिकीकृत करने का प्रयास है, जिससे विधायक सदन का स्मूद और निष्कलंक संचालन सुनिश्चित हो सके।
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