केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव की दिशा में काम शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तावित टाइमलाइन प्रस्तुत करेगी

जम्मू-कश्मीर
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाने और उसे राज्य का दर्जा देने की दिशा में काम कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को एक टाइमलाइन प्रस्तुत करने की तैयारी है, और यह प्रस्तावित टाइमलाइन 31 अगस्त को होने वाली सुनवाई के दौरान पेश की जाएगी।

सरकार के सोलिसिटर जनरल, तुषार मेहता, ने अधिसूचना में इस बारे में जानकारी दी कि जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जा फिर से बहाल किया जाएगा, लेकिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाए रखा जाएगा।

इस संदर्भ में, मेहता ने कहा, “यह प्रस्तावित टाइमलाइन कोर्ट के सामने रखा जाएगा, और हम इसे विस्तार से प्रस्तुत करेंगे।”

2019 में लागू हुआ बदलाव के समर्थन में, मेहता ने कहा कि इस फैसले में संसद की तरफ से लिए गए इस बदलाव का मकसद था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। वह और भी विवादस्पद प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार हैं, और कोर्ट को सभी जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

इसे पहले, 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद, जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, में बाँट दिया गया था।

कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लोकतंत्रिक प्रक्रिया शुरू करने पर प्रश्न पूछा था, जो संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव के समर्थन में हुआ था।

इस बदलाव के साथ, कई प्रक्रियाएँ आगे बढ़ीं, और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में निर्णय देने का संकेत दे रहा है।

यह महत्वपूर्ण विकल्प हो सकते हैं जो इस क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक समृद्धि में बदलाव ला सकते हैं, और हमें देखना होगा कि आगे कैसे विकस्तियाँ होती हैं।