Delhi: सुप्रीम कोर्ट से AAP को झटका, पार्टी कार्यालय खाली करने का निर्देश; जानें न्यायालय ने क्यों दिया ऑर्डर

मिली तीन महीने की मोहलत
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप से अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा। साथ ही कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर दफ्तर खाली करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी है। चुनाव के बाद इस जगह को खाली करना होगा।

अवैध भूमि पर बना है आप का कार्यालय
कोर्ट ने कहा कि आप का वर्तमान कार्यालय जिस भूमि पर बना है उस पर पार्टी के पास कोई कानूनी अधिकारी नहीं है। यह दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर बनाया गया है। इस भूमि का उपयोग राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए होना है। हम एलएंडडीओ से आपके आवेदन पर कार्रवाई करने और चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष बताने का अनुरोध करेंगे।