Shraddha Walkar murder case: श्रद्धा वाकर हत्याकांड पर दिल्ली की एक अदालत शनिवार (29 अप्रैल) को आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना आदेश सुना सकती है।
आरोप तय करने पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने इसे फैसला सुनाने के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की थी। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस भी श्रद्धा के पिता, विकास वाकर के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने वाली है, जिसमें उनकी बेटी के अवशेषों को अंतिम संस्कार करने के लिए छोड़ने की मांग की गई है।
पिछली सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा था कि पुलिस अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख को जवाब दाखिल करेगी। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले अदालत से कहा था कि विश्वसनीय और पुख्ता सबूतों से आपत्तिजनक परिस्थितियां स्पष्ट रूप से सामने आती हैं और वे घटनाओं की एक श्रृंखला बनाती हैं।
श्रद्धा के पिता ने की फांसी की मांग : Shraddha Walkar murder case
इस बीच, श्रद्धा के पिता ने भी निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की तरह कई वर्षों तक इंतजार करने के बजाय मामले को फास्ट-ट्रैक करने और आफताब को फांसी देने की मांग की है। विकास वाकर ने कहा, “जैसा कि मैं जानता हूं, इस मामले में उसके माता-पिता के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं और मुझे नहीं पता कि वे कहां हैं। उन्हें सामने लाया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ की जानी चाहिए।”
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में 100 गवाहों की सूची वाली 3,000 पन्नों की चार्जशीट का मसौदा तैयार किया है। चार्जशीट में फोरेंसिक सबूतों की एक सूची है जिसे पुलिस ने पीड़ित की पहचान स्थापित करने वाली डीएनए रिपोर्ट के अलावा एकत्र किया है।
ये भी पढ़ें: कर्नाटक में जारी है ‘जहरीली राजनीति’: अब बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को बताया ‘विषकन्या’