दिल्ली सरकार ने रामलीला और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल के लिए छूट दी

लाउडस्पीकर
लाउडस्पीकर

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने नवरात्रि और दशहरा के मौके पर रामलीला और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए इस त्योहारी सीज़न में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए छूट दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि रामलीला के आयोजनों के दौरान रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें मान्य करनी होंगी।

मुख्यमंत्री ने इस छूट को 15 से 24 अक्टूबर तक सीमित किया है, जिसका अर्थ है कि इस दौरान ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके पूर्व और पूर्व के बाद, सामान्य समय के ध्वनि प्रदूषण नियम लागू रहेंगे। वर्तमान में DDMA के निर्देशों के अनुसार, रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल की अनुमति है।

इस छूट के साथ-साथ, मुख्यमंत्री ने सभी आयोजकों और श्रद्धालुओं से यह अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण के नियमों और मानकों का सख्त पालन करें।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा, और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों को दिल्ली पुलिस से इस शर्त के साथ अनुमति लेनी होगी कि वे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के दौरान रिहायशी इलाकों के लिए निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन नहीं करेंगे।

रामलीला के आयोजकों ने इस छूट की मांग की थी और अब वे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास इस फाइल को मंजूरी के लिए भेज दी हैं।

रामलीला का आयोजन 15 अक्टूबर से शुरू होगा और 24 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान दिल्ली में रात के समय श्रद्धालुओं की आवाज़ सड़कों में गूँथ जाती है। यह त्योहार बच्चों और लोगों के बीच खास उत्साह और आनंद का समय होता है।

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