दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष शिसोदिया पर चल रहे शराब घोटाले के मामले में याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप बहुत गंभीर है, उनका इस मामले पर व्यव्हार ही ठीक नहीं रहा है. उनके पास 18 विभाग थे, पहले के उप मुख्यमंत्री भी ररह चुके है. इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जाएगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई सीबीआई के केस में सुनाया है. आप नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को लेकर चुनौती दी थी, जिसपर आज दिल्ली कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दिया.
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