दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस घटना के संबंध में अपना स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने इन सभी एजेंसियों से दो सप्ताह के भीतर उत्तर मांगा है। दिल्ली अग्निशमन सेवा को निर्देश दिए गए हैं कि वे अग्नि सुरक्षा ऑडिट करें और क्या उन्होंने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किए हैं इसकी जांच करें।
मुखर्जी नगर इलाके में यह आगीश हादसा 15 जून को एक कोचिंग सेंटर में हुआ था, जिसमें 61 लोग घायल हुए थे और उन्हें तत्परता से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। इनमें से 50 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और शेष छात्रों का इलाज जारी है। इस घटना के संबंध में पुलिस और अग्निशमन सेवा जांच कर रही हैं।
हाईकोर्ट ने थाना मुखर्जी नगर में इस मामले की जांच करने के लिए धारा 336, 337, 338, 120बी और 34 के तहत मामला दर्ज कर रखा है। वर्तमान में दिल्ली पुलिस और अन्य अधिकारिक विभाग घटनास्थल की जांच कर रहे हैं और इसके कारणों की जांच भी जारी है।