NCP नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा से अयोग्यता रद्द

Mohammed faizal
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Mohammed faizal: लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल पीपी की सदस्यता बहाल कर दी, जिन्हें 10 साल की जेल की सजा के साथ एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जनवरी में निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

फैजल, जो लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था और अपनी दोषसिद्धि और सजा का निलंबन प्राप्त किया था।

Mohammed faizal की सदस्यता की बहाली 

केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 25.01.2023 के आदेश के मद्देनजर, मोहम्मद फैजल पीपी की अयोग्यता, राजपत्र अधिसूचना संख्या 21/4(1)/2023/TO(B) दिनांक 13 जनवरी, 2023 द्वारा अधिसूचित लोक सभा सचिवालय की अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों को लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8 के साथ पढ़ा जाना बंद कर दिया गया है।

फ़ैज़ल की सदस्यता की बहाली इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले हुई है

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