– कशिश राजपूत / ज़ैनब संधू
जिला मजिस्ट्रेट / डिप्टी कमिश्नर और सीईओ, LAHDC, कारगिल बेसर उल हक चौधरी ने आज जारी एक आदेश के जरिए सार्वजनिक परिवहन को सामान्य किराया / दरों पर पूरी बैठने की क्षमता के साथ अनुमति दी है, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा COVID-19 SOPs की स्वीकृति के अधीन है।
आदेश में कहा गया है कि ड्राइवरों और यात्रियों द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य है और उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
आदेश में आगे कहा गया है कि एक भी यात्री के ओवरलोडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, और इस संबंध में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले में, वाहन के चालक / मालिक से 2000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इन शर्तों का कोई भी उल्लंघन कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा, आदेश पढ़ता है।