अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुरक्षा कारणों से 22 जुलाई से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे जैसे “उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों” की उड़ान पर रोक लगा दी (Drones Ban in Delhi)।
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया था।
यह बताया गया है कि भारत के प्रति शत्रु कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, या विमान से पैरा-जंपिंग आदि, जैसे “उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों” के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
इसलिए, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के अधिकार क्षेत्र में ऐसे हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत दंडनीय होगा (Drones Ban in Delhi)।
आदेश में कहा गया है, “यह आदेश शनिवार से लागू होगा और 16 अगस्त तक 26 दिनों की अवधि (दोनों दिन सहित) के लिए लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए।”