Duraimurugan, चेन्नई 29 मार्च (वार्ता) तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने कहा है कि राज्य सरकार कावेरी नदी के उस पार मेकेदातु में एक जलाशय के निर्माण के प्रस्ताव पर कर्नाटक और केंद्र सरकार को लगातार अपनी कड़ी आपत्ति जता रहा है।
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दुरईमुरुगन ने कहा कि हमने तब भी आपत्ति जताई थी जब कर्नाटक ने एकतरफा रूप से परियोजना की 67.16 टीएमसी फीट की क्षमता के साथ व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। श्री दुरईमुरुगन ने बुधवार को राज्य विधानसभा में अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग को रखते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार कर्नाटक कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उल्लंघन में तथा तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए कावेरी बेसिन में मेकेदातु या किसी अन्य स्थान पर कर्नाटक को बांध बनाने से रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई सहित सभी आवश्यक कार्रवाई कर रही है।उन्होंने कहा कि जब कर्नाटक ने व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 22 नवंबर, 2018 को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद तमिलनाडु ने पड़ोसी राज्य को डीपीआर तैयार करने से रोकने के लिए 30 नवंबर, 2018 को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
दुरईमुरुगन ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पांच दिसंबर, 2018 को तमिलनाडु द्वारा एक अवमानना याचिका भी दायर की गई थी और ये मामले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।
इस बीच, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (दक्षिणी क्षेत्र) ने समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मेकेदातु परियोजना स्थल पर निर्माण का मुद्दा उठाया और 21 मई, 2021 को एक समिति को आदेश दिया था कि बिना आवश्यक जानकारी प्राप्त किए किसी भी निर्माण गतिविधि की जांच की जाए।
तमिलनाडु ने अपना जवाब दाखिल करने का अवसर नहीं दिये जाने पर 11 अगस्त, 2021 को उच्चतम न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ एक सिविल अपील दायर की और यह मामला लंबित है।
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